नई दिल्ली: उन्नाव रेप केस में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व BJP नेता कुलदीप सेंगर जेल से रिहा नहीं होंगे | सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें सेंगर की सजा को सस्पेंड कर दिया गया था |
चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की तीन सदस्यीय बेंच में इस मामले पर फैसला सुनाया |सुनवाई के दौरान CBI की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया और इसके लिए कई दलीलें दीं | सुनवाई में सेंगर की सजा का पैमाना तय करने वाले POCSO और लोक सेवक की परिभाषा पर भी बहस हुई |
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में वकील अंजले पटेल और पूजा शिल्पकार ने भी अलग से याचिकाएं दायर की थीं |
सेंगर को बड़ा झटका देने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पीड़िता की बहन भावुक नजर आईं | सोमवार सुबह 11 बजे शुरू हुई इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने काफी सख्त टिप्पणियां भी कीं |
