ब्यूरो रामपुर

उत्तर प्रदेश: समाजवादी पार्टी के सांसद मोहम्मद आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ रामपुर में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है| दोनों उत्तर प्रदेश में सपा के विधायक हैं|

यह शिकायत साल 2014 में गलत तरीके से कथित तौर पर सरकारी जमीन हथियाने को लेकर की गई है| तब तत्कालीन शहरी विकास मंत्री आजम खान थे|

एफआईआर धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत दर्ज की गई है| संबंधित जमीन रामपुर जिला मजिस्ट्रेट के कब्जे में थी| पूर्व डीसीडीएफ के चेयरमैन सैय्यद अली का नाम भी आरोपी के तौर पर शिकायत में दर्ज कराया गया है| इससे इतर, बुधवार को समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान, उनकी पत्नी ताज़ीन फातिमा और बेटे अब्दुल्लाह आजम के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किए गये थे |

भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने आजम खान के विधायक बेटे अब्दुल्लाह आजम के पासपोर्ट बनवाने को लेकर पेश किए गए दो फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों का हवाला देते हुए मुकदमा दर्ज कराया था| इसके बाद इस मामले में लगातार गैरहाजिर होने के चलते बुधवार को एडीजे-6 कोर्ट के न्यायाधीश धीरेंद्र कुमार ने गैर जमानती वारंट जारी किए |

इस मामले में आजम खान की पेशी के लिए दिसंबर माह की दो तारीख मुकर्रर की गई है| इसके अलावा आजम खान पर चल रहे दो अन्य मामलों में आजम खान को वारंट जारी किए| इसमें एक मामला आचार संहिता उल्लंघन का है वहीं दूसरा मामला आजम खान की पड़ोसी से मारपीट का है| इसमें आजम खान को कोर्ट द्वारा वारंट जारी किए गए हैं |

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