नई दिल्ली: INX मीडिया केस में अरेस्ट पूर्व वित्त मंत्री पी  चिदंबरम की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट   ने उन्हें जमानत दे दी है | कोर्ट ने उन्हें शर्तों के साथ जमानत दी है, उनका पासपोर्ट जब्त रहेगा | ताकि वह देश छोड़कर ना जा पाएं | साथ ही कोर्ट ने कहा है कि जेल से बाहर आने के बाद वह मीडिया से बात नहीं करेंगे | प्रेस इंटरव्यू और मीडिया में बयान देने पर रोक लगा दी गई है | उन्हें दो लाख के बॉन्ड और दो लाख के मुचलके पर जमानत दी गई है |

फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा, ‘अपराध की गंभीरता को हर मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से निपटना पड़ता है | आर्थिक अपराध गंभीर अपराध हैं | न्यायालयों को मामले की प्रकृति के प्रति संवेदनशील होना होगा | अपराध की ‘गंभीरता’ को ध्यान में रखने के लिए दी जाने वाली शर्तों में से एक है निर्धारित सजा | यह ऐसा नियम नहीं है कि हर मामले में जमानत से इनकार किया जाना चाहिए | निष्कर्ष यह है कि किसी अन्य मामले की मिसाल के आधार पर जमानत देने या जमानत से इंकार करने की जरूरत नहीं है | केस टू केस आधार पर विचार होना चाहिए |’

साथ ही कहा, ‘दिल्ली HC ने अपराध के गंभीरता से संबंधित जमानत को सही ठहराया था | हालांकि, हम मामले की मेरिट पर दिल्ली HC की टिप्पणियों को अस्वीकार करते हैं | वर्तमान परिस्थितियों में हम सीलबंद कवर दस्तावेज़ों को खोलने में रुचि नहीं रखते थे | लेकिन जब इसे दिल्ली HC द्वारा खोला गया था तो हमने सीलबंद कवर की सूचना ले ली है। | पूर्व में जमानत के लिए मना कर दिया गया था और अपीलकर्ता 40 दिनों के लिए पूछताछ के लिए उपलब्ध था |’

मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में उन्हें 5 सितंबर को अरेस्ट किया गया था | सुप्रीम कोर्ट ने गत गुरुवार को मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था | इस दौरान ईडी ने अदालत में कहा कि वह उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को भी अरेस्ट करना चाहती है और वे प्रॉटेक्शन हटने का इंतजार कर रहे हैं | बता दें, उनके खिलाफ सीबीआई ने भी केस दर्ज किया था जिसमें उन्हें जमानत मिल चुकी है | अब वह जेल से बाहर आ जाएंगे | जस्टिस आर बानुमति, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस हृषिकेश रॉय की तीन जजों की बेंच फैसला सुनाया है |

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