सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र मामले पर सुनवाई शुरू !

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डेस्क जन हस्तक्षेप

नई दिल्ली : महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट पर आज सुप्रीम कोर्ट की ओर सबकी निगाहें हैं। महाराष्ट्र संकट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है।

समाचार एजेंसी एएनआइ के मुताबिक कपिल सिब्बल (शिवसेना का प्रतिनिधित्व) और अभिषेक मनु सिंघवी (कांग्रेस-एनसीपी का प्रतिनिधित्व), मुकुल रोहतगी (महाराष्ट्र भाजपा का प्रतिनिधित्व) और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम में मौजूद हैं।

मुकुल रोहतगी ने कहा कि फ्लोर टेस्ट कभी भी हो सकता है | ये फैसला स्पीकर के ऊपर है | आज वो कह रहे हैं कि उनके पास 54 विधायक हैं, कल मैं भी ये कह सकता हूं | फ्लोर टेस्ट कराना स्पीकर की जिम्मेदारी है, इसमें कोर्ट की जिम्मेदारी क्या है? मुकुल रोहतगी ने कहा कि कोर्ट का कोई सवाल ही नहीं है | यहां पर होर्स ट्रेडिंग का सवाल नहीं है, बल्कि पूरा ग्रुप ही दूसरी ओर चला गया है | अगर राज्यपाल कहते हैं कि आज फ्लोर टेस्ट नहीं होना चाहिए और उन्हें अपना काम करने दिया जाए | इसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी ये पॉजिशन नहीं है | इस प्रकार के कई केस हैं, जिनमें 24 घंटे के अंदर फ्लोर टेस्ट हुआ है |

सॉलिसिटर जनरल ने इसपर जवाब दिया कि ये राज्यपाल का फैसला है, क्या विधानसभा का एजेंडा अदालत तय करेगी?

SG ने बताया कि बीजेपी के पास 105 अपने, एनसीपी 54 और 11 निर्दलीयों का समर्थन है | राज्यपाल के पास सभी विधायकों का  समर्थन पत्र पहुंचा था | इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि वो चिट्ठी कहां है जिसमें राज्यपाल ने फडणवीस को सरकार बनाने का न्योता दिया था |

मुकुल रोहतगी ने कहा कि पवार परिवार में क्या हो रहा है, इससे उन्हें मतलब नहीं है | एक पवार मेरे साथ है और एक कोर्ट में, वह हस्ताक्षर गलत नहीं बता रहे हैं, बल्कि होर्स ट्रेडिंग का आरोप लगा रहे हैं |

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम यहां पर राज्यपाल के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं, यहां मामला अलग है | जस्टिस खन्ना ने इस दौरान कहा कि आप बीते कल की बात कर रहे हैं, यहां अजित पवार की तरफ से कोई है?

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