शिवकुमार की जमानत के खिलाफ ED की याचिका खारिज की
नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने धन शोधन मामले में काग्रेस नेता डी के शिवकुमार को जमानत दिये जाने के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की अपील शुक्रवार को खारिज कर दी।
शिवकुमार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने जमानत प्रदान की थी। न्यायमूर्ति आर एफ नरिमन और न्यायमूर्ति एस रवीन्द्र भट की पीठ ने अपील में दूसरे पक्ष को नोटिस जारी करने का प्रवर्तन निदेशालय की ओर से सालिसीटर जनरल तुषार मेहता का अनुरोध अस्वीकार कर दिया। उच्च न्यायालय ने शिवकुमार को 23 अक्टूबर को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था।