मरने तक जेल में रहेगा सेंगर, पीड़िता को देगा 25 लाख का मुआवजा

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उत्तर प्रदेश के उन्नाव में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी करार भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा है कि कुलदीप सेंगर मृत्यु होने तक जेल में रहेगा। इसके साथ ही कुलदीप सेंगर को पीड़िता को 25 लाख का मुआवजा भी देना पड़ेगा।

मामले में बीते सोमवार को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने विधायक को नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी पाया था। मंगलवार को सजा पर बहस पूरी न होने पर न्यायालय ने 20 दिसंबर को सजा पर बहस की तारीख तय की थी।

अदालत ने सेंगर को सजा सुनाते वक्त क्या कहा-

सेंगर ने जो भी किया, वह बलात्कार पीड़िता को डराने-धमकाने के लिए किया।

सेंगर को जुर्माना महीने भर के भीतर ही भरने का निर्देश दिया गया है।

हमें नरमी दिखाने वाली कोई परिस्थिति नहीं दिखी, सेंगर लोक सेवक था, उसने लोगों से विश्वासघात किया।

पढ़ें इस केस की पूरी टाइमलाइन-

4 जून 2017 को माखी गांव से एक 17 साल की किशोरी को गांव के ही शुभम व उसका साथी कानपुर चौबेपुर निवासी अवधेश तिवारी अगवा कर ले गए। करीब आठ महीने बाद किशोरी मिली तो उसने परिजनों को आपबीती बताई। पीड़िता की मां ने माखी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।

पीड़िता की मां ने गांव के ही रहने वाले विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर और पड़ोस की एक महिला शशि सिंह के जरिए बहाने से घर बुलाकर दुष्कर्म और इसके बाद उसके गुर्गों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया था।

11 जून 2017: पीड़िता ने न्यायालय की शरण ली और 156/3 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। जिसमें विधायक और सह आरोपी महिला शशि सिंह का नाम पुलिस ने बाहर कर दिया।

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