जिला कारागार में आयोजित हुआ जागरूकता शिविर
Team Janhastakshep
बहराइच : उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जनपद न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच के नेतृत्व में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण |
बहराइच के सचिव ईश्वर शरण कन्नौजिया की अध्यक्षता में जिला कारागार बहराइच के महिला बैरक (बैरक संख्या 11) में जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जेल अधीक्षक अवनेन्द्र नाभ त्रिपाठी, डिप्टी जेलर शरेन्दु त्रिपाठी तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच के कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
शिविर को सम्बोधित करते हुए मुख्य अतिथि श्री कन्नौजिया द्वारा सर्वप्रथम संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठन करवाते हुए उसमें उल्लेखित लोकतंत्र के महत्व के बारे में जानकारी प्रदान की गयी।
इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51क में उल्लेखित 11 मूल कर्तव्यों जिसमें देश की एकता एवं अखण्डता को अक्षुण्ण रखने, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान का सम्मान करना, नारी की गरिमा के विरूद्ध कुप्रथाओं का त्याग करना, पर्यावरण की सुरक्षा,
माता-पिता या संरक्षक के लिए 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अवसर प्रदान करने, सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखने एवं हिंसा का परित्याग करने इत्यादि कर्तव्यों को बताया गया जिससे राष्ट्र का विकास हो सके।
श्री कन्नौजिया ने ज़रूरतमन्दों व्यक्तियों को निःशुल्क अधिवक्ता प्रदान करने के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया कि इच्छुक व्यक्ति एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर निःशुल्क अधिवक्ता की सेवा प्राप्त कर सकते है।
सचिव श्री कन्नौजिया ने जनवरी माह में आयोजित होने वाली जेल लोक अदालत के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि छोटे अपराधांे में निरूद्ध बन्दीगण स्वेच्छा से जुर्म स्वीकृत करके जेल लोक अदालत के माध्यम से भी लाभ प्राप्त कर सकते है।