जम्मू कश्मीर पर उच्चतम न्यायलय का बड़ा फैसला |
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू एवं कश्मीर के प्रशासन को एक सप्ताह के अंदर सभी प्रतिबंधात्मक आदेश पर समीक्षा करने का आदेश दिया है।
इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र में लगे सभी प्रतिबंधात्मक आदेशों को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है।
वहीं धारा 144 पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका प्रयोग अलग-अलग विचारों को दबाने के लिए नहीं किया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट के उपयोग पर कहा कि यह बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी का जरिया है।