गरीब बिजली बकाएदारों के लिए आसान किस्त बनेगी सुविधा

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लखनऊ : उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन (यूपीपीसीएल) ने कम आय वाले व्यक्तियों के लिए ‘आसान किस्त योजना’ चलाने जा रही है।

इस योजना के तहत चार किलोवाट तक के घरेलू बकाएदार सरचार्ज माफी का लाभ उठाते हुए शहरों में 12 और गांवों में 24 किस्तों में बिल जमा कर सकेंगे।

ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के चार किलोवाट तक के एलएमवी-1 श्रेणी के उपभोक्ता 11 नवंबर से 31 दिसंबर तक पंजीकरण करा सकेंगे।

श्रीकांत शर्मा ने बताया कि बिजली उपभोक्ता पर बकाया एक बड़ी समस्या है। इसे देखते हुए ऐसी योजना चलाई जा रही है।

उन्होंने बताया कि पंजीकरण के समय उपभोक्ताओं को बीते 31 अक्टूबर तक सरचार्ज रहित बकाया मूल रकम का पांच फीसदी या कम से कम 1,500 रुपये मौजूदा बिल के साथ जमा करने होंगे। बकाए की सभी किस्तें समय से जमा करने पर 31 अक्टूबर तक का सरचार्ज समाप्त कर दिया जाएगा। योजना का लाभ तभी मिलेगा, जब किस्तों के भुगतान के दौरान मासिक बिल भी अदा किया जाएगा।

मंत्री ने बकाएदार उपभोक्ताओं से योजना में शामिल होने की अपील करने के साथ ही योजना के बाद वसूली के लिए कानूनी कदम उठाए जाने को लेकर भी आगाह किया है।

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