उप्र : ‘बच्चा चोरी’ की अफवाह फैलाने और हमला करने पर लगेगी रासुका

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सूबे की सियासत और उत्तर प्रदेश पुलिस में भूचाल लाने वाले कथित बच्चा चोरी पिटाई कांड जैसी घटनाओं में शामिल पाए जाने वालों की अब खैर नहीं होगी। समाज में भय फैलाने वाली ऐसी बे-सिर-पैर की घटनाओं को बढ़ावा देने और अंजाम देने वालों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई कर जेल भेज दिया जाएगा जिससे आरोपी कम से कम एक साल तक तो जेल से बाहर न आ सके।

मीडिया से विशेष बातचीत के दौरान इन तमाम घटनाओं को लेकर सूबे के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ओम प्रकाश सिंह ने यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि, “ऐसी घटनाओं ने कानून-व्यवस्था के लिए जो परेशानी पैदा की है, वो तो है ही, ऐसे लोग समाज में भी बे-वजह भय फैला रहे हैं. साथ ही इन घटनाओं में यह भी देखने में आ रहा है कि बेकसूर लोग ही पिस रहे हैं।”

उन्होंने कहा, “ऐसे अपराधियों से निपटने के लिए मैंने राज्य के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों (एसपी) को इन घटनाओं में शामिल लोगों पर सीधे रासुका के तहत केस दर्ज करके उन्हें जेल भेजने का निर्देश दिया है, क्योंकि रासुका के तहत गिरफ्तार किए जाने के बाद ऐसे लोग कम से कम एक साल तक तो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे।”

उन्होंने हालांकि बच्चा चोरी में बेकसूरों को पीटे जाने के पीछे किसी सोची समझी साजिश की संभावना से इंकार करते हुए कहा, “नहीं यह कोई साजिश नहीं। यह महज एक गलत के पीछे-पीछे बाकी सौ के भी चल देने जैसा है। इस तरह की घटनाओं में अब तक यही देखा गया है कि, ये घटनाएं अमूमन किसी भी शहर की नई बसी बस्तियों-कालोनियों में ही हो रही हैं।”

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